सुप्रीम कोर्ट का एयर इंडिया को लेकर बड़ा आदेश, दस दिन बाद फ्लाइट में नहीं होगी मिडिल सीट की बुकिंग

कोरोना लॉक डाउन उनके बीच फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 10 दिन बाद एयर इंडिया फ्लाइट में मिडिल सीट की बुकिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सोशल डिस्टेंस इन के नियमों का पालन करने के लिए दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एयर इंडिया अगले 10 दिन तक पूरी उड़ाने चला सकता है। क्योंकि उसके पास पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। लेकिन आने वाले 10 दिनों के बाद एयर इंडिया फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के लिए मिडिल सीट पर किसी की बुकिंग नहीं करेगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए अलग से आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार और एयर इंडिया ने मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें हाईकोर्ट ने मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हम आमतौर पर निचली अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। लेकिन वक्त को देखते हुए यह फैसला दिया जाता है कि मिडिल सीट पर बुकिंग नहीं होगी। उन्होंने यात्रा के लिए वैध टिकट जारी किए गए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश से बहुत चिंता और कठिनाइयां पैदा हुई है। जिसको लेकर अब मिडिल सीट पर बुकिंग नहीं होगी। हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन के सोशल डिस्टेंसिंग सर्कुलेशन का पालन करने के लिए भी कहा था। जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर खाली रखने की जरूरत थी।
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