सुप्रीम कोर्ट ने 39 महिला सेना अधिकारियों के हक में सुनाया फैसला, स्थायी कमीशन को लेकर बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को भारतीय सेना (India Army) में कार्यरत कुछ महिला अधिकारियों (women army officers) के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने इन सभी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन (permanent commission) देने का आदेश दिया है और सरकार से जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही इस मामलों की अन्य रिपोर्ट भी केंद्र से मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 39 महिला आर्मी ऑफिसर को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अन्य 25 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देने के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अभी तक आपने जिन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिया है उनके बारे में एक लिखित एफिडेफिट भी दें।
केंद्र ने दाखिल किया अपना जवाब
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने की। केंद्र सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि अभी तक 72 महिला अधिकारियों में से सिर्फ एक ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी। 71 मामले पुनर्विचार हैं और उसमें से 39 स्थायी कमीशन की हकदार हैं।
25 को क्यों नहीं मिला स्थायी कमीशन
केंद्र ने कोर्ट को जानकारी दी है कि 71 में से सिर्फ 39 को ही स्थायी कमीशन दिया जा सकता है। इसके अलावा 25 महिला अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता के कई मामले हैं और उनका रिकॉर्ड ग्रेडिंग में खराब भी है। जानकारी के लिए बता दें कि इन महिला अधिकारियों ने 10 अगस्त को रक्षा मंत्रालय और सेना को नोटिस भेजा। लेकिन वहां से जवाब नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई।
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