अब हेट स्पीच पर लगेगी लगाम, SC के कड़े आदेश, कहा- बिना शिकायत भी दर्ज करें FIR

अब हेट स्पीच पर लगेगी लगाम, SC के कड़े आदेश, कहा- बिना शिकायत भी दर्ज करें FIR
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हेट स्पीच (Hate Speech) देने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन (Hard Action) के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ बिना शिकायत के भी FIR दर्ज किए जाए। पढ़ें कोर्ट ने क्या कहा...

अब हेट स्पीच (Hate Speech) देने वालों की खैर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन (Hard Action) के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को राज्य सरकार (State Government) को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ बिना शिकायत के भी FIR दर्ज किए जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एफआईआर दर्ज नहीं किए करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर हेट स्पीच देने के मामले में FIR दर्ज करने में देरी हुई, तो इसे अदालत (Court) की अवमानना माना जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

कोर्ट ने 2022 में दिए आदेश का दायरा बढ़ाया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने आगे कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धर्म की परवाह नहीं की जाए। यही एक तरीका है देश की अवधारणा को जिंदा रखने का। बता दें कि कोर्ट ने अपने 2022 में दिए आदेश का दायरा बढ़ाते हुए यह आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश केवल यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड की सरकार को दिया था। कोर्ट ने अब ये आदेश तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी दे दिया है।

'धर्म के नाम पर हम जहां पहुंचे हैं यह दुखद है'

अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर आरोप है, जोकि देश के धर्मनिरपेक्ष (Secular) ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं, यह बेहद ही दुखद है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसी दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आदेश जारी किया है कि बिना शिकायत भी हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।

इससे पूर्व में पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को बिना शिकायत के भी FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे।

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