पत्रकार मोहम्मद जुबैर को कोर्ट से सुप्रीम राहत,तुरंत रिहा करने के आदेश, जानें SC ने क्या कहा

ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत देते हुए तुरंत रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में अंतरिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी 6 मामलों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का भी आदेश दे दिया है। इसके साथ ही यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी को भी भंग कर दिया गया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज देर शाम मोहम्मद जुबैर को रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसे अंतहीन समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है।
मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दर्ज सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा, गिरफ्तारी की शक्ति का संयम के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जुबैर को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुछ कड़े कमेंट भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का संयम के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। कहा गया कि अब जुबैर को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। जुबैर आज शाम तक रिलीज किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वह जुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकता। यूपी सरकार ने इस तरह के प्रतिबंध की मांग की थी।
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