झारखंड पंचायत चुनाव में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार, जानें क्या है मामला

झारखंड (Jharkhand) में चल रही पंचायत चुनाव (Panchayat elections) की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई की। इस मामले पर कोर्ट ने साफ रोक लगाने से इनकार कर दिया। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी (MP Chandraprakash Choudhary) ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम पंचायतों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित किये बगैर चुनाव कराए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए इसे बीच में नहीं रोका जा सकता है। राज्य सरकार को अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।
सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपनी याचिका में ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही झारखंड में पंचायत चुनाव की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम इसे बीच में नहीं रोक सकते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने पिछले महीने 9 अप्रैल को चुनाव की घोषणा की थी। जिसमें हेमंत सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि इस साल के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। जिसके बाद सांसद ने कोर्ट का रूख किया। फिलहाल, राज्य में पहले तीन चरणों के लिए नामांकन का काम भी पूरा हो चुका है। इसी महीने की 14 तारीख से वोटिंग होगी। जिसकी तारीख 14, 19, 24 और 27 मई निर्धारित की गई है। इसमें 4345 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS