सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया को भारत करने वाली याचिका पर दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंडिया को भारत बनाने वाली याचिका पर सुनवाई थी। जिस पर उसने इस याचिका पर दखल देने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने को कहा है। इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को टाल दी गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में इंडिया को भारत करने वाली एक याचिका याचिकाकर्ता के द्वारा दायर की गई थी। जिसमें मांग की गई थी कि देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाए। इस याचिका पर कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दखल अंदाजी ना करते हुए कहा कि सरकार को संविधान में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए और सरकार इस पर पूरा जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया था। जिसमें दावा किया गया है कि भारत या हिंदुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता का प्रति गौरव का भाव पैदा करता है।
जानकारी के लिए बता दें कि याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद एक में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द हटाकर इसे भारतीय हिंदुस्तान कहने का आदेश दिया जाए। इस गणराज्य के नाम से संबोधित हो। इसको लेकर दिल्ली के रहने वाले एक निवासी ने याचिका दी थी।
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