Supreme Court से सीएम एकनाथ शिंदे को मिली राहत, EC शिवसेना के चुनाव चिह्न पर आगे बढ़ा सकता है कार्रवाई

शिवसेना (Shiv Sena) के चुनाव चिह्न (Election Symbol) को लेकर महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के गुट के बीच चल रही जंग में आज का दिन अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिह्न पर आगे की कार्रवाई कर सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना में टूट होने के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी शिवसेना को वास्तविक शिवसेना बताया था। एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के ज्यादातर सांसद और विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है, लिहाजा एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न तीर और धनूष आवंटित किया जाए।
इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके चुनाव आयोग पर चुनाव चिह्न को आवंटित करने की कार्रवाई के खिलाफ अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने 23 अगस्त को इस मामले को पांच जजों की बेंच को सौंप दिया था। इस पर सात सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी और दोनों गुटों ने शिवसेना के चुनाव चिह्न पर दावा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज भी शिवसेना के चुनाव चिह्न पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिह्न पर आगे की कार्रवाई बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एकनाथ शिंदे की शिवसेना में खुशी की लहर है।
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