TMC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, त्रिपुरा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने किया इनकार, जानें वजह

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा 25 नवंबर को होने वाले त्रिपुरा स्थानीय निकाय चुनाव (Tripura Civic Body Election) को टालने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। जिसमें कहा गया था कि राज्य में टीएमसी सदस्यों के खिलाफ हिंसा और धमकी के कथित कृत्यों के कारण चुनाव टाल (Election Postpone) दिए जाएं। चुनाव की प्रक्रिया जारी है, मंगलवार शाम 4.30 बजे तक चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है और 25 नवंबर को चुनाव होगा फिर 4 दिसंबर को परिणाम आएगें।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव स्थगित करना अंतिम मामला है। यह हमारा विचार है कि स्थगित नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को निर्देश जारी किया है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नगरपालिका चुनाव के शेष चरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हों।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वर्तमान में स्थिति यह है कि सीआरपीएफ की 3 बटालियन राज्य में फील्ड ड्यूटी के लिए तैनात हैं। 78 सेक्शन वाली 17 कंपनियों को चुनाव ड्यूटी के लिए तैयार किया गया है। 12 और सेक्शन का मसौदा तैयार किया जाना है। राज्य में तैनात सीआरपीएफ की 3 बटालियनों में से करीब 2 बटालियन चुनाव के लिए तैनात की जा रही हैं।
वहीं कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से कहा कि राज्य के डीजीपी, आईजीपी को सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों। साथ ही कुछ आदेश भी चुनाव से संबंधित जारी किए गए हैं। शेष चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनावों को संपन्न कराया जाए। डीजीपी और आईजीपी कल सुबह तक राज्य चुनाव आयोग के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे। जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने के बाद डीजीपी और आईजीपी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, खासकर मतदान की तारीख पर। 25 नवंबर को त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा और 4 दिसंबर तक परिणाम आ जाएंगे।
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