एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम को दिल्ली हाइकोर्ट ने दी जमानत, आईएनएक्स मामले में हिरासत में ही रहेंगे पूर्व वित्त मंत्री

एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम को दिल्ली हाइकोर्ट ने दी जमानत, आईएनएक्स मामले में हिरासत में ही रहेंगे पूर्व वित्त मंत्री
X
आईएनएक्स मीडिया केस के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद अब प्रवर्तन निदेशय आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछताछ कर सकती है।

देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से आईएनएक्स मामले में भले राहत न मिली हो। लेकिन दिल्ली हाइकोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में राहत दे दी है। दिल्ली हाइकोर्ट ने सुनवायी के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम को जमानत दे दी है।

वहीं आईएनएक्स मीडिया केस के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। ऐसे में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम अभी हिरासत में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद अब प्रवर्तन निदेशय आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछताछ कर सकती है।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ईडी ने क्या दस्तावेज इकट्ठा किए हैं उसे चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम से क्या सवाल पूछे गए हैं उसकी जानकारी कोर्ट को देना जरूरी है। गुरुवार को ईडी पी. चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पी. चिदंबरम को शुरुआती दौर में ही जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामले में अंतरिम जमानत देना उचित नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अर्थिक अपराध को अलग अप्रोच के साथ हैंडल करना चाहिए।

क्या है पूरा मामला

आईएनएक्स मीडिया का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। आईएऩएक्स की प्रमुख शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी थी। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की 305 करोड़ रुपए की मंजूरी को लेकर जांच एजेंसियों के दायरें में है। शुरूआती जांच में सीबीआई ने पाया कि 2007 में हुए इस मामले में एफआईपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता बरती गई है।

न सिर्फ पी. चिदंबरम का बल्कि उनके बेटे कीर्ति का भी नाम इस मामले से जुड़ा। उनके ऊपर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को विरेशी निवेश से मंजूरी दिलवाने के नाम पर 10 लाख डॉलर की रिश्वत ली है। साथ ही उनपर अपने पिता के रुपबे का इस्तेमाल करके टैक्स का एक मामला खत्म करवाने का भी आरोप लगा है।



और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

Tags

Next Story