Senthil Balaji को 'सुप्रीम' झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, कहा- आपकी बीमारी गंभीर नहीं

Senthil Balaji को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, कहा- आपकी बीमारी गंभीर नहीं
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Senthil Balaji: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कहा कि मेडिकल आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। पढ़ें रिपोर्ट...

Senthil Balaji: तमिलनाडु के बिजली मंत्री और डीएमके नेता सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंथिल बालाजी की बीमारी जमानत पाने के लिए बहुत गंभीर नहीं लगती है।

जमानत याचिका खारिज

बता दें कि 30 अक्टूबर को सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आई थी। लेकिन मामले में वरिष्ठ वकीलों के उपस्थित नहीं हो पाने के बाद सेंथिल बालाजी की ओर से मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। इसके बाद 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सेंथिल बालाजी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने मंत्री सेंथिल बालाजी को दिए जा रहे इलाज की जानकारी दाखिल की है।

साथ ही, सेंथिल बालाजी की ओर से अनुरोध किया गया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जमानत दी जानी चाहिए। उस समय जस्टिस त्रिवेदी ने सवाल किया था कि मंत्री सेंथिल बालाजी की एमआरआई रिपोर्ट कहां है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका से संबंधित मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इस मामले में आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।

जमानत याचिका पर केवल योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है, चिकित्सा के आधार पर नहीं। पीठ ने बचाव पक्ष के मंत्री सेंथिल बालाजी को निचली अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर से जमानत याचिका वापस ले ली गई।

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