Ram Setu: SC ने खारिज की 'रामसेतु' मामले की याचिका, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की थी मांग

Supreme Court on Ram Setu: सुप्रीम कोर्ट में रामसेतु (Ram Setu) के पास एक दीवार बनाने और इसे राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने को लेकर जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। इसको लेकर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि ऐसे प्रशासनिक मामले सरकार के दायरे में होने चाहिए और अदालतों को हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता के अनुरोध के अनुसार किसी भी प्रकार का निर्देश जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मांग को सरकार के सामने पेश करने की सलाह दी।
बता दें कि ये याचिका हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष अशोक पांडे ने किया था। उन्होंने इस याचिका में तर्क दिया था कि केंद्र सरकार ने रामसेतु के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं।
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इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बीजेपी सांसद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग की थी। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार इस मुद्दे की जांच कर रही है और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि रामसेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है।
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