धर्म संसद को क्लीन चिट देने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट की सुप्रीम फटकार, जानें क्या है मामला

धर्म संसद को क्लीन चिट देने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट की सुप्रीम फटकार, जानें क्या है मामला
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सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषणों की जांच को क्लीन चिट देने पर नाराजगी जताई है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को धर्म संसद (Dharma Sansad) कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषणों की जांच को क्लीन चिट देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को जवाबी हलफनामे पर फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे। साथ ही दोबारा हलफनाम दाखिल करने के लिए आदेश दिए हैं। यह मामला दिल्ली को गोविंदपुरी इलाके से जुड़ा है।

दिल्ली पुलिस की एक टीम ने सुप्रीम कोर्ट में धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषणों की जांच को लेकर एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसमें पुलिस ने धर्म संसद को क्लीन चिट दी। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में जो धर्म संसद हुई, उसमें जो बाते हुई थीं। उन्हें नैतिकता यानी मूल्यों की रक्षा या नैतिकता से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है।

जबकि धर्म संसद के अंदर कई धर्मगुरुओं और नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मु्स्लीम समाज को लेकर कोई भी आपत्तिजन बयान नहीं दिया गया। कोर्ट ने जब इस मामले पर आपत्ति जताई तो दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि हम दोबारा से नया हलफनाम पेश करेंगे। जांच पड़ताल के बाद ही कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया।

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या किसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा, क्या किसी ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। इससे पहले बीती सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि धर्म संसद में किसी भी तरह का कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया। किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमने वीडियो की जांच की है।

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