सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलटा, सहारा समूह की नौ कंपनियों पर चलेगी जांच

देश की सबसे बड़ी शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने सहारा ग्रुप (Sahara Group) की नौ कंपनियों के खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) की जांच रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह फैसला दिया है। एसएफआईओ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि केस में रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का फैसला सहीं नहीं था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सहारा समूह की नौ कंपनियों पर जांच जारी रहेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएफआईओ ने सहारा ग्रुप के प्रमुख के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। शीर्ष अदालत ने 17 मई को एसएफआईओ की याचिका पर विचार के लिए सूचीबद्ध कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। ऐसे में अब सहारा समूह की नौ कंपनियों पर जांच जारी रहेगी।
इससे पूर्व सहारा ग्रुप की कंपनियों की ओर से पेश वकील ने पीठ के समक्ष आगे सुनवाई करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस केस में उनका नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल शहर में नहीं है। एजेंसी एसएफआईओ की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि उन्हें इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है।
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