NEET SS 2021: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, नीट परीक्षा सिलेबस में बदलाव पर कहा- युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत बनाइए

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार को नीट परीक्षा सिलेबस (NEET SS 2021) में अंतिम समय में बदलाव को लेकर कड़ी फटकार लगाई और 4 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के लिए आदेश जारी किया है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी 2021 परीक्षा पैटर्न (National Eligibility cum Entrance Test Post Graduate Super Specialty 2021 Exam Pattern) अंतिम समय में किया गया।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि युवा डॉक्टर असंवेदनशील नौकरशाहों की दया पर नहीं हो सकते हैं और उनके साथ फुटबॉल की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-सुपर स्पेशियलिटी के परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव करने को कहा गया था। इस मामले पर सुनवाई की गई।
Supreme Court pulls up the Centre, National Board of Examinations & National Medical Commission for making the last-minute change in the exam pattern of Post Graduate National Eligibility cum Entrance Test-Super Specialty (NEET-SS) 2021 pic.twitter.com/NtjrLxzcsp
— ANI (@ANI) September 27, 2021
इस मामले में केंद्र से चार अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है। इन परीक्षाओं में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए कुल 41 पोस्टग्रेजुएट डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसको लेकर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। 4 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा।
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