Sonali Phogat Case: पहले कर्लीज रेस्टोरेंट को गोवा सरकार ने गिराया, फिर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Sonali Phogat Case: पहले कर्लीज रेस्टोरेंट को गोवा सरकार ने गिराया, फिर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट में मौत हुई थी। उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए गोवा की सरकार ने बुलडोजर चला दिया। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तक रेस्टोरेंट पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट (Curlies Restaurant) को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगाई। इससे पहले रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए गोवा प्रशासन ने उसे गिरा दिया। जहां पर सोनाली की हत्या से पहले पार्टी हुई थी। कोर्ट ने रेस्टोरेंट से जुड़े सारे दस्तावेज और तस्वीरों को तलब किए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोवा प्रशासन द्वारा कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराए जाने की कार्रवाई पर नोटिस जारी किया कोर्ट ने गोवा सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। गोवा कोस्टल जोन अथॉरिटी को भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज रेस्टोरेंट पर सुनवाई तक बुलडोजर नहीं चलाने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।


नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के इस रेस्टोरेंट को गिराने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद गोवा प्रशासन इसे गिराने की कार्रवाई शुरू की। इस रेस्टोरेंट में बीजेपी नेता सोनाली फोगट को ड्रग्स दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। कर्लीज रेस्टोरेंट को तोड़े जाने के आदेश पर गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से स्टे मांगा गया था। जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया था। इसे गिराने के आदेश देर से गोवा के डिप्टी कलेक्टर ने दिए थे।



एडविन के वकील ने उठाए सवाल

एडविन नून के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र देसाई ने कोर्ट से कहा कि पुलिस ने वागाटोर में उस होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जहां सोनाली फोगाट के आरोपियों को ड्रग्स बेची गई थी। क्योंकि होटल एक मशहूर राजनेता के दोस्त का है। देसाई ने यह भी कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर्लीज रेस्टोरेंट पर सरकार ने कार्रवाई की है।

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