सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राज्यों में एक हो कोरोना की टेस्टिंग की फीस, केंद्र ले फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राज्यों में एक हो कोरोना की टेस्टिंग की फीस, केंद्र ले फैसला
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एम आर शाह की बैंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सभी राज्यों में कोविड 19 टेस्टिंग की फीस बराबर होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस (कोविड-19) की टेस्टिंग की फीस के अंतर पर ध्यान दिया और केंद्र की मोदी सरकार से इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को कोरोना मरीज की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल गठित करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एम आर शाह की बैंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सभी राज्यों में कोविड 19 टेस्टिंग की फीस बराबर होनी चाहिए। कोर्ट ये यह भी कहा राज्य मरीजों की देखभाल की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश को पारित करने पर भी विचार कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीजों की देखभाल और शवों को लेकर आ रही शिकायतों पर ध्यान दें।


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