INX Media Case : पी चिदंबरम को बड़ा झटका, सीबीआई की हिरासत में 30 अगस्त तक रहेंगे

INX Media Case : पी चिदंबरम को बड़ा झटका, सीबीआई की हिरासत में 30 अगस्त तक रहेंगे
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पूर्व वित मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) की सीबीआई रिमांड पर रोक लगाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई।

आईएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मामले में पूर्व वित मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) को बड़ा झटका लगा है। उनकी हिरासत को चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 26 अगस्त को खत्म हो रही हिरासत चार दिन के लिए सोमवार को बढ़ा दी गई है। पूर्व वित्त मंत्री अब 30 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। जहां पर वकील और परिजन 30 मिनट के लिए रोजाना मिल सकेंगे। जिसके बाद 30 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है।

सीबीआई रिमांड के खिलाफ पूर्व वित मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) की अर्जी सोमवार को खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई की रिमांड पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया।



सीबीआई के खिलाफ इस चरण में नहीं सुनवायी

सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड पर रोक लगाने से इंकार करने के साथ दूसरा झटका भी दिया है। पी चिदंबरम की जमानत के ऊपर सीबीआई के खिलाफ इस चरण में सुनवायी करने से भी इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत को लेकर नियमित चरण में पी चिदंबरम जमानत की अर्जी दाखिल करें। इस चरण में सुनवायी नहीं होगी। नियमित चरण में जमानत की अर्जी दाखिल होने के बाद सुनवायी के ऊपर फैसला किया जाएगा। ऐसे में पूर्व वित्त मंत्री सीबीआई की हिरासत में रहेंगे।

ईडी ने दाखिल किया हलफनामा

दूसरी तरफ ईडी की तरफ से आईएनएक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हलफनामा दायर कर दिया गया है। जिसके बाद मनी लांड्रिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी चल रही है। हलफनामें में ईडी ने पी चिदंबरम के ऊपर फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि पी चिदंबरम ने फर्जी कंपनियों का जाल बनाया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगायी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है।

जांच एजेंसी पर खबरें लीक करने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉड्रिंग को लेकर चल रही सुनवायी में पी चिदंबरम के वकील पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसी मीडिया में खबरें लीक कर रही हैं। जांच से जुड़ी हुई खबरें मीडिया में पहले ही लीक हो जाती हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी से छूट

बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व वित मंत्री को सोमवार तक गिरफ्तारी से छूट दे दी थी। उच्चतम न्यायालय चिदंबरम की अर्जी पर ईडी से भी जवाब मांगा है, और आदेश दिया है कि सभी मामलों को सोमवार को सूचीबद्ध किया जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पी. चिदंबरम द्वारा दायर की गई याचिका में उन्होंने दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कि कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 20 और 21 अगस्त को कोई सुनवाई नहीं कि और 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार कर लिया गया।

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