हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 10 दिनों तक हुई थी केस पर बहस

कर्नाटक (Karnataka) में शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutions) में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) गुरुवार को (यानि आज) अपना फैसला सुनाएगा। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट में यह सुनवाई लगातार 10 दिन तक चली थी। शीर्ष अदालत की वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता (Justice Hemant Gupta) और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) की पीठ इस मामले में फैसला सुनाएगी। कोर्ट अब अपने फैसले में तय करेगी कि हिजाब पर बैन को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वह सही है या नहीं।
दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने 15 मार्च को उडुपी में 'गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज' (Government Pre-University Girls College) की मुस्लिम छात्राओं (Muslim girl students) के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने कहा था कि यह (हिजाब) इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।
इसके बाद राज्य सरकार ने 5 फरवरी 2022 के एक आदेश में स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कई याचिकाएं दायर की गईं। हाल ही में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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