भगोड़े विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

भगोड़े विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के 9 मई 2017 के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट आज भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 27 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के 9 मई 2017 के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। इसमें उसे न्यायिक आदेशों को दरकिनार कर अपने बच्चों के एकाउंट में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने पर कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया गया था।

न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने 27 अगस्त को इस मामले में दलीलें सुनी थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने जून में अपनी रजिस्ट्री को यह बताने के लिए कहा था कि बीते 3 साल में माल्या की पुनर्विचार याचिका को संबंधित कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया? माल्या ने रजिस्ट्री को बीते 3 साल में याचिका से संबंधित फाइल को देखने वाले अधिकारियों के नामों समेत सभी जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा था।

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