Adani-Hindenburg Case में आज 'सुप्रीम' सुनवाई, पढ़ें राहत मिलेगी या नहीं

Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अडाणी-हिंडनबर्ग (Adani-Hindenburg) विवाद को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दो मार्च को बाजार नियामक सेबी (Sebi) को अडाणी समूह (Adani Group) के शेयर की कीमतों में हेरफेर के आरोपों की दो महीने के भीतर जांच करने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ आज इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। अडाणी समूह पर लगे आरोपो की जांच करने के लिए कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को सीलबंद लिफाफे में सौंप दी।
SC to hear SEBI plea seeking time extension for probe into Hindenburg report today
— ANI Digital (@ani_digital) May 12, 2023
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सेबी ने मांगा था 6 महीने का समय
अडाणी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) के सामने आने के बाद सड़क से लेकर संसद (Parliament) तक जबरदस्त हंगामा हुआ था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी ग्रुप पर जांच के लिए एक 6 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। पैनल को दो माह के भीतर ही कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, लेकिन सेबी ने हाल ही में शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उसे वित्तीय लेनदेन और नियमों की धोखाधड़ी से संबंधित उल्लघंन के मामले का पता लगाने के लिए छह महीने का समय चाहिए, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने दो महीने में ही जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।
सेबी (Sebi) के द्वारा जांच को लेकर 6 महीने की मोहलत मांगी गई थी। इसके साथ ही इसके समय को बढ़ाने को लेकर भी एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि अगर ज्यादा समय दिया गया तो आंकड़ों के साथ कुछ छेड़छाड़ भी की जा सकती है।
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इन पैनल में शामिल थे ये सदस्य
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडाणी समूह (Adani Group) पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए गठित पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एएम सप्रे, पूर्व बैंकर केवी कामथ, ओपी भट्ट के अलावा इंफोसिस के उप-संस्थापक नंदन नीलेकणि, सिक्योरिटी लॉयर सोमशेखर सुंदरसन और सेवानिवृत्त जज जेपी देवधर शामिल हैं।
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