Supreme Court का बड़ा आदेश: केरल हाईकोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर लगाई रोक, जानें मामला

Supreme Court का बड़ा आदेश: केरल हाईकोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर लगाई रोक, जानें मामला
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केरल हाईकोर्ट ( Kerala High Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) से संबंधित उम्मीदवारों को नौकरियों और एंट्री में 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केरल हाईकोर्ट ( Kerala High Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) से संबंधित उम्मीदवारों को नौकरियों और एंट्री में 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और नोटिस जारी कर दिया। मामले को हाईकोर्ट से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी तरह के एक मामले को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था।

जानकारी के लिए बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र की ओर से पेश हुए। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की, जिन्होंने वहां एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में साफ कहा गया था कि रिट याचिका में इस अदालत के समक्ष लंबित कानून का एक समान प्रश्न शामिल है।

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