'मोदी' सरनेम केस में सूरत कोर्ट ने 29 अक्टूबर को किया राहुल गांधी को तलब, की थी विवादित टिप्पणी

मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट ने 29 अक्टूबर को किया राहुल गांधी को तलब, की थी विवादित टिप्पणी
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मानहानि मामले में, गुजरात के सूरत में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट (magistrates Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'मोदी सरनेम' (Modi surname) पर उनकी टिप्पणी के लिए तलब किया है।

मानहानि मामले में, गुजरात के सूरत में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट (magistrates Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'मोदी सरनेम' (Modi surname) पर उनकी टिप्पणी के लिए तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए राहुल के वकील किरीट पानवाला (kirit panwala) ने कहा कि कोर्ट ने मौखिक रूप से राहुल जी को दो नए गवाहों की गवाही पर अपना आगे का बयान दर्ज करने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया।

राहुल के 29 अक्टूबर को दोपहर तीन से छह बजे के बीच कोर्ट में पेश होने की संभावना है। गौरतलब है कि अप्रैल 2019 में राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी। इस मामले में सूरत हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। राहुल गांधी इससे पहले कई बार पेश हो चुके हैं, आखिरी पेशी में जज ने राहुल गांधी से पूछा था कि क्या उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्होंने अपराध कबूल नहीं किया है।

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने राहुल पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि 'सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसा है? राहुल ने इस बयान पर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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