तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से शासन-प्रशासन के हाथ-पांव फूल चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड, डॉक्टरों व स्टाफ की कमी की वजह से कहीं न कहीं कोरोना से जंग कमजोर होती दिख रही है। कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सभी जरूरी कदम उठा रही हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस आज से ही लागू होगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी पाबंदियां रहेंगी। तो चलिए जानतें हैं इस दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।
क्या बंद रहेगा
* सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
* ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी।
* बार, जिम, मनोरंजन क्लब, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, मूवी थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर पाबंदी रहेगी।
क्या खुलेगा
* होटल, रेस्तरां और चाय की दुकानों में केवल पार्सल-टेकअवे की इजाजत रहेगी।
* 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित किए जा सकते हैं।
* अंतिम संस्कार में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
* जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों व प्रतिष्ठानों।
* बिना एयर कंडीशनर वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स को 50 प्रतिशत क्षमता पर कार्य करने की इजाजत।
* होटल, रेस्तरां में सुबह 6 से 10 बजे, दोपहर 12 से 3 बजे और शाम 6 रात 9 बजे के बीच ही खाना डिलीवरी की इजाजत।
* टीएएसएमएसी की शराब की दुकानों खुली रहेंगी।
* होटल और लॉज में मेहमान अपने संबंधित कमरों में ही रहकर भोजन करा सकेंगे।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने अब रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रात्रि कर्फ्यू और हर रविवार को लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में पिछले शनिवार को कोरोना वायरस के 14,842 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बीते 24 घंटे में 9,142 लोग स्वस्थ हुए है जबकि 80 लोगों की जान गई है। राज्य में एक लाख 668 एक्टिव मरीज हैं।
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