Tamil Nadu: मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी को पूछताछ की मिली मंजूरी

Tamil Nadu minister Senthil Balaji: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) और उनकी पत्नी की दो याचिकाएं आज खारिज कर दीं। साथ ही, एससी ने मंत्री को 5 दिनों तक ईडी (ED) की हिरासत में भी भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ईडी की हिरासत के रूप में अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को भी खारिज कर दिया और सेंथिल बालाजी की पत्नी मेघला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को इस संबंध में सुनवाई योग्य नहीं माना।
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला
14 जून को अपनी गिरफ्तारी के बावजूद, सेंथिल बालाजी, जो तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) में मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं और उनकी पत्नी मेघला ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। यह गिरफ्तारी राज्य के परिवहन विभाग के भीतर कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है। बालाजी और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दलील दी कि एक बार अरेस्ट की गई डेट से 15 दिन का समय निकल जाने के बाद ईडी हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं कर सकती है क्योंकि यह कानून के नियमों के खिलाफ है।
Supreme Court dismisses plea of Tamil Nadu Minister V Senthil Balaji and his wife challenging the Madras High Court's judgment order which held legal his arrest by Enforcement Directorate (ED) in the money laundering case.
— ANI (@ANI) August 7, 2023
Dismissing the plea of Balaji, SC allows his custodial… pic.twitter.com/eNW3t8nl39
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) और सेंथिल बालाजी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें रखी थीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीते बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, आज कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) को राहत नहीं दी है और ईडी को हिरासत में लेने की इजाजत दे दी है।
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