तेलंगाना एनकाउंटर : सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई, 6 महीने में पूरी होगी जांच

तेलंगाना एनकाउंटर : सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई, 6 महीने में पूरी होगी जांच
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सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना एनकाउंटर केस पर सीजेआई ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप दोषी हैं, हम जांच का आदेश देंगे और आप इसमें हिस्सा लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में आज तेलंगाना एनकाउंटर केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि हमारे विचार में मुठभेड़ की एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

वहीं तेलंगाना एनकाउंटर मामले में पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पूर्व में कोर्ट ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त किया है। लेकिन जांच की निगरानी के लिए, एक न्यायाधीश जांच का संचालन नहीं कर सकता है।

इसके बाद सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वे निर्दोष हैं तो लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए। हम तथ्यों को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। जांच होने दीजिए, आप इसके लिए प्रतिरोधी क्यों हैं?

सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना एनकाउंटर केस पर सीजेआई ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप दोषी हैं, हम जांच का आदेश देंगे और आप इसमें हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी मामले को जब्त कर रहे हैं।

जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस विचार पर विचार करते हैं कि एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। छह महीने में जांच पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना एनकाउंटर की तीन सदस्यीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीएस सिरपुरकर को करना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस अदालत के अगले आदेश तक कोई अन्य अदालत या प्राधिकरण इस मामले में पूछताछ नहीं करेगा।


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