तेलंगाना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दिया झटका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम की नहीं दी इजाजत- इस कारण लगाई रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उस्मानिया विश्वविद्यालय (Osmania University) के छात्रों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कुलपति से टैगोर सभागार में राहुल गांधी और छात्रों और बेरोजगार युवाओं (Students And Unemployed Youth) के बीच आमने-सामने बातचीत की इजाजत देने के आदेश की मांग की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल राहुल गांधी का 7 मई को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद करने का कार्यक्रम था।
बता दें कि हाईकोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी परिसर को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक आयोजनों को इजाजत देना यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद की 1591एच मीटींग के संकल्प संख्या 6 का उल्लंघन है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 सकारात्मक समानता की गारंटी देता है न कि नकारात्मक समानता की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह अदालत अपने कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के उल्लंघन में प्रस्तावित बैठक की इजाजत नहीं दे सकती है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय का 7 मई को दौरा भी करने वाले थे। लेकिन राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी परिसर में आने की इजाजत नहीं दी गई है। ओयू अधिकारियों ने यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है कि परिसर में राजनीतिक बैठकों की इजाजत नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ओयू में छात्रों के साथ राहुल गांधी की बैठक की अनुमति देने से इनकार करने के पीछे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार की भूमिका है।
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