The Kerala Story बैन पर SC में सुनवाई, बंगाल-तमिलनाडु सरकार को फटकार

द केरल स्टोरी (The Kerala Story) को तमिलनाडु (Tamilnadu) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) में बैन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने कहा था कि इस फिल्म से लोगों के बीच एक दूसरे समुदाय को लेकर घृणा पैदा हो सकती है। इसी कारण से इसे बैन कर दिया है। इसके बाद इस फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 10 मई को याचिका देते हुए फिल्म को बैन से हटाने की मांग की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को सुनवाई की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को फटकार लगाई है।
Supreme Court issues notice to West Bengal govt on the plea of makers of the movie, ‘The Kerala Story’ challenging the decision of the WB govt to ban the screening of the movie in the state. Supreme Court also issues notice to Tamil Nadu on de facto ban on the movie in the state. pic.twitter.com/uHnWBThCtE
— ANI (@ANI) May 12, 2023
CJI ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार
चिफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडू सरकार को फटकार लगाया है। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में फिल्म चल रही है, तो आपने इसपर रोक क्यों लगा रखा है। सीजेआई ने कहा हम मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं, अगली सुनवाई बुधवार को होगी। इसपर तमिलनाडु सरकार के वकील ने कहा कि हमने फिल्म पर रोक नहीं लगाई है। इसपर सीजेआई ने कहा कि आप लिखित में दीजिए कि थिएटर को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे।
फिल्म निर्माताओं ने दी ये दलील
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, द केरल स्टोरी फिल्म के निर्माताओं ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस मूवी के बैन होने को लेकर कहा कि इससे हमें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बनाने में काफी मेहनत की गई है। सभी एक्टर्स ने इसे बनाने में काफी मेहनत किए हैं, इसको बनाने में काफी पैसे लगे हैं, इसलिए इस मूवी के बैन को हटाया जाए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है।
केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
बता दें कि शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती दी है, केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने या ट्रेलर और अन्य क्लिप को हटाने से मना कर दिया था। इससे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिबंध और तमिलनाडु में वास्तविक प्रतिबंध को चुनौती देती है।
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