प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 15 जुलाई तक करना होगा आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020 में धान फसल के लिए कृषकों से बीमा आवेदन 15 जुलाई तक एवं रबी फसल जैसे –गेहूं, चना एवं सरसों के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन लिया जाएगा। उप संचालक कृषि शशांक शिंदे ने बताया कि खरीफ मौसम वर्ष 2020 से सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक कर दिया गया है। ऐसे किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं उन्हें असहमति प्रपत्र भरकर समिति में खरीफ फसलों के लिए 15 जुलाई एवं रबी फसलों के लिए 15 दिसंबर से 7 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे ऋणी कृषक जो बीमा लाभ प्राप्त करने असहमति पत्र नहीं देते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से समिति, बैंक में शामिल करते हुए पंजीकृत कर प्रीमियम काट लिया जाएगा। शिंदे ने कहा कि अऋणी कृषकों को अपनी इच्छा से बीमा लाभ प्राप्त करने बीमा की अंतिम तिथि से पहले प्रीमियम राशि के साथ घोषणा पत्र भरना होगा। सहकारी समितियों एवं बैंक बीमा कराने वाले ऋणी, अऋणी कृषकों के लिए सहकारी बैंक में खाता खोलना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक कृषकों को शामिल होने कहा गया है।
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