TRP Scam: SC में मुंबई पुलिस का हलफनामा, रिपब्लिक टीवी द्वारा दाखिल याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की रखी मांग

TRP Scam: टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट यानी टीआरपी घोटाले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे के जरिए रिपब्लिक टीवी द्वारा दाखिल याचिका का कड़ा विरोध जाहिर किया है।
मुंबई पुलिस का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, एक अपराध में एक आरोपी इस तरह से एजेंसी के काम में बाधा नहीं डाल सकता है और न ही आरोपी को यह तय करने का अधिकार है कि किसी भी केस को किस तरह से जांच की जाए।
उनहोंने अपने हलफनामे में बताया कि रिपब्लिक टीवी द्वारा दाखिल याचिका एक तरह से कानून प्रक्रिया का अवेहलना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि इस दाखिल याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए।
एक को छोड़, सभी चैनलों का सहयोग- मुंबई पुलिस
बता दें कि मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि टीआरपी घोटाले की जांच में सभी चैनल सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी जांच में सिर्फ एक चैनल रिपब्लिक टीवी को दिक्कत हो रही है। रिपब्लिक टीवी की आधिकारिक प्रेस रिलीज़ को भी लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के तहत अभी इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंपा नहीं जा सकता है। इसका कारण है कि अभी केस की जांच शुरुआती दौर में है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार साधारण मामलों में सीबीआई की जांच होना जरूरी नहीं है।
तीन चैनलों पर टीआरपी स्कैम का केस
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरपी स्कैम का खुलासा किया था। जिसमें मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि कुछ चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीद रहे हैं। जिससे कन्ज्यूमर और एड देने वालों से धोखाधड़ी करने का काम किया जा रहा है।
इस केस के तहत रिपब्लिक टीवी समेत दो अन्य मराठी चैनल का नाम सामने आया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों मराठी चैनलों के मालिकों को हिरासत में लिया था। वहीं, रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था।
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