महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को उद्धव ठाकरे की अग्निपरीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फ्लोर टेस्ट का आदेश

महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को उद्धव ठाकरे की अग्निपरीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फ्लोर टेस्ट का आदेश
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महाराष्ट्र में राज्यपाल (Governor) के फ्लोर टेस्ट (Floor Test) वाले फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दखल देने से इंकार कर दिया

महाराष्ट्र (Maharashtra) में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच राज्यपाल (Governor) के फ्लोर टेस्ट (Floor Test) वाले फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दखल देने से इंकार कर दिया और अब गुरुवार को ही उद्धव सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों ने बताया कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। जिसमें उद्धव सरकार को 30 जून की शाम तक बहुमत साबित करना है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 39 विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने की बात कही है।

शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 39 विधायक असंतुष्ट समूह का हिस्सा थे। शिवसेना के तथ्यों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दलीलें सुनी. जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बागी विधायक एकनाथ शिंदे की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव लंबित है तो डिप्टी स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र भाजपा विधायक गुरुवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले पार्टी की विधायक बैठक के लिए मुंबई के ताज प्रेसिडेंट होटल में पहुंचने लगे हैं।

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