ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े विजय माल्या को किया दिवालिया घोषित, बैंक कर सकेंगे वसूली

ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े विजय माल्या को किया दिवालिया घोषित, बैंक कर सकेंगे वसूली
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साल 2020 में दिसंबर के महीने में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विजय माल्या की फ्रांस में 14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन (यूके) की कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया है। अब इससे भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम को विजय माल्या को दिए गए कर्ज की वसूली करने में सहायता मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। विजय माल्या भारत कि कई बैंकों से कई साल पहले हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर विदेश भाग गया था। भारत से जाकर ब्रिटेन में बसे विजय माल्या को भारत सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां तब से ही उसे वापस देश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यूके की अदालत से कारोबारी विजय माल्या को कई बार झटका लग चुका है। केंद्रीय एजेंसियां समय-समय पर माल्या से जुड़ी हुईं संपत्तियां जब्त करती रही हैं।

साल 2020 में दिसंबर के महीने में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विजय माल्या की फ्रांस में 14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने हाल ही में कारोबारी विजय माल्या की जब्त की गईं संपत्तियों की नीलामी भी की। जिससे एसबीआई के नेतृत्व वाले विभिन्न बैंकों को 5 हजार 800 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले थे।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि विजय माल्या की भारत में अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संचालन से जुड़ी कथित 9 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के संबंध में ईडी और सीबीआई जांच कर रही है।

गौरतलब है कि साल 2020 में कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया था कि वह बैंकों को 13 हजार 960 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है। उसका कुल कर्ज 9 हजार करोड़ रुपये का था। लेकिन, मूल राशि पर ब्याज भी लगाया गया था तो यह राशि बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है। बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या के इसी तरह के ऑफर को ठुकरा भी दिया था।

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