Union Budget 2019 Highlights : इनकम टैक्स पर मिल सकती है छूट!

Union Budget 2019 Highlights : (आम बजट 2019-20) / लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में एनडीए सरकार (NDA Govrnment) को मिली बड़ी देश के लोगों की नजरें आम बजट 2019 (Aam Central Budget 2019) पर हैं। मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का बजट 5 जुलाई 2019 (5 Jully 2019) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी। मोदी सरकार बजट (Budget) पेशी में इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट (Concession) को लेकर राहत दे सकती है। खबर है कि मोदी सरकार कई अन्य बड़े फैसले भी लेने की तैयारी में जुटी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर (Real Estate Sector and Infrastructure Sector) में फंड (Fund) की किल्लत दूर करने के लिए बजट 2019-20 (Budget 2019-20) में खास घोषणा हो सकती है। इसने इनमें पैसा लगाने वाले सभी इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (Investment trust) को टैक्स (Tax) से छूट मिल सकती है। यह भी अवगत करा दें इनमें पैसा लगाने वाले सभी इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (Investment trust) को इनकम टैक्स (InCome Tax) में छूट मिलेगी। ऐसे में दोनों सेक्टर्स (Sectors) को लिए फंड्स (Funds) मिलना आसान हो जाएगा।
इनकम टैक्ट में छूट को लेकर हो सकती हैं ये घोषणाएं
बजट 2019-20 (Budget 2019-20) में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर (Infrastructure Sector) में फंडिंग (Funding) को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा (Important Announcement) हो सकती है। सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust) को इनकम टैक्स (Income Tax) से राहत मिल सकती है। इतना ही नहीं सभी तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Real Estate Investment Trust) को भी इनकम टैक्स (Income Tax) से राहत मिलने की उम्मीद है।
इनकम टैक्ट में छूट मिलने पर?
जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust) को इनकम टैक्स से राहत मिलती है तो इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 2(13A) बदलाव का प्रस्ताव आएगा।
इसी के साथ बिजनेस ट्रस्ट (Business Trust) की परिभाषा भदलेगी। सेबी (SEBI) में रजिस्टर्ड ट्रस्ट (Registered Trust) और स्टॉक एक्सचेंज (Stock exchange) में लिस्टेड यूनिट को ही टैक्स छूट (Tax Rebate) मिलती है।
रजिस्टर्ड ट्रस्ट को भी टैक्स छूट का फायदा मिलेगा
नए प्रस्ताव के अनुसार गैर रजिस्टर्ड ट्रस्ट को भी टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। इस बात से भी अवगत करा दें कि सरकार को उम्मीद हैं कि नए प्रस्ताव से ग्लोबल पेंशन और इंश्योरेंस फंड निवेश करेंगे।
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