Union Budget 2019 : इस बजट में टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद, इंडिविजुल टैक्सपेयर को राहत की उम्मीद

भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट (General Budget 2019) अगले महीने की 5 जुलाई को पेश होगा। इस बजट को देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी। बजट को लेकर आम जनता के साथ विशेषज्ञों के दिमाग में भी कई तरह के सवाल उपज रहे हैं।
लोगों के दिमाग में बड़ा सवाल ये है कि इंडिविजुअल्स के लिए बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को बढ़ाया जाएगा या इनकम टैक्स के स्लैब और दरों में कोई बदलाव होगा। क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई नई योजना सरकार लाएगी या फिर सेक्शन 80सी की सीमा बढ़ाई जाएगी। इस बात की चर्चा जोरों से है।
टैक्स से राहत
सरकार हमेशा से टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश करती रही है वहीं जनता टैक्स में छूट की कामना लेकर पूरे बजट को देखती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर वित्तीय वर्ष 2017-18 के बीच रिटर्न फाइलिंग 130 फीसदी बढ़ी है। अंतरिम बजट के तहत आगामी बजट में किए गए प्रावधानों के तहत 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर रिबेट का दावा किया जा सकता है हालाकि इसके बाद भी करदाताओं को आईटीआर भरना पड़ेगा।
सैलरीड क्लास की अपील
इंडस्ट्री बॉडी ने बजट पेश होने से पहले सरकार से अपील की है कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। सरकार को डर है कि अगर बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया तो आइटीआर भरने वालों की संख्या में 75 फीसदी तक गिरावट आ सकती है।
टैक्स दरों में कटौती
इंडिविजुअल टैक्सपेयर को टैक्स से राहत मिलने के आसार हैं, जानकारों की मानें तो बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट 5 लाख करने की बजाय 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपये से कम की आय वाले स्लैब पर 10 फीसदी, 10लाख से 15 लाख के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर के स्लैब पर 30 फीसदी की दर निर्धारित कर सकती है।
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