Budget 2023: मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी बड़ी खुशखबरी, 7 लाख तक की आय पर नहीं देना पड़ेगा टैक्स, समझिये पूरा गणित

Budget 2023: मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी बड़ी खुशखबरी, 7 लाख तक की आय पर नहीं देना पड़ेगा टैक्स, समझिये पूरा गणित
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023 में घोषणा की कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही कर स्लैब की संख्या को घटाकर 6 कर दिया गया है। यहां समझिए नई टैक्स स्लैब की व्यवस्था...

Union Budget 2023 New Tax Regime: वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) में घोषणा की कि नई कर व्यवस्था (new tax regime) में 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। सीतारमण ने कहा, सरकार ने नई कर व्यवस्था में आयकर छूट (income tax) की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। सीधे शब्दों में कहे तो 7 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब:

  • 0 से 3 लाख रुपये की आय पर शून्य यानी टैक्स नहीं लगेगा।
  • 3 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत कर लगेगा।
  • 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत कर लगेगा।
  • 9 लाख रुपये से अधिक और 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा।
  • 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।
  • 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी कर लगेगा।

नई कर व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की। मैं कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें स्लैब की संख्या घटाकर 5 और कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी जाती है। नई व्यवस्था में आय छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।

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