देशभर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज देशभर के विश्वविद्यालयों में अंतिम साल की परीक्षाओं को कराने का आदेश दिया है। राज्य स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की एग्जाम कराने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परीक्षाओं को स्थगित कर सकते है।
यूनिवर्सिटी में एग्जाम कराने को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई की। जिसके दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर तक परीक्षाएं पूरी करवाई जाए। इसको लेकर यूजीसी की सलाह से परीक्षा तारीख तय की जाए और उसके मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाए।
जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के एग्जाम ओं को टाल दिया गया था। वहीं अंतिम वर्ष के एग्जाम के लिए कई राज्यों में ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया भी की गई। कोरोना महामारी के चलते देश भर के स्कूल फिलहाल बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी भी बंद है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिना परीक्षा दिए कोई भी छात्र प्रमोट नहीं किया जाता है।
भले ही परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। लेकिन छात्रों को पास होने के लिए एग्जाम देना जरूरी होगा। अब इस फैसले से देश भर के कई लाख छात्रों को राहत मिली है। बीती 6 जुलाई को यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 30 सितंबर तक एग्जाम कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य थी।
लेकिन कई राज्य सरकारों ने इस को लेकर विरोध किया और कहा कि इस साल सभी परीक्षा रद्द कर दी जाए। राज्य सरकारों की ओर से इस फैसले का विरोध किया जा रहा था। जिसको लेकर देशभर के कई संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहां याचिकाएं दायर की। मगर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द संबंधी याचिका खारिज कर दी थी।
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