Unlock 1 : नाइट कर्फ्यू को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश, हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं

देश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने नाइट कर्फ्यू को लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि रात में हाईवे पर चलने वाले किसी भी वाहन को नहीं रोका जाएगा। ना ही उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 को लेकर कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट करके लागू रहेगा। लेकिन हाईवे पर चलने वाले वाहनों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह सिर्फ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ कहा कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के घरों से बाहर जाने पर पूरी तरह नाइट करके लगेगा लेकिन हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कुछ राज्य में नाइट कर्फ्यू में हाइवे से गुजर रहे लोगों, बस और माल ढुलाई वाले ट्रकों को रोक जा रहा है।
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