गर्भपात की मंजूरी नहीं मिलने पर दिल्ली HC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची अविवाहित महिला, जानें क्या है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के खिलाफ एक अविवाहित महिला (Unmarried Woman) मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जहां उसने कोर्ट से सामने 24 सप्ताह के गर्भपात (abort 24 week old pregnancy) की मंजूरी मांगी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक अविवाहित महिला दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां आपसी सहमति से बने यौन संबंध के बाद अपने 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत देने से मना कर दिया।
महिला की ओर से वकील अमित मित्रा मंलवार को पेश हुए और आज तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच की ओर रुख किया। बता दें कि बीते सप्ताह दिल्ली होईकोर्ट ने एक 25 साल की महिला को एमटीपी रूस 2003 के 3बी नियम को देखते हुए अंतरिम राहत देने से साफ मना कर दिया। जो एक अविवाहित महिला के 20 सप्ताह से ज्यादा समय के गर्भपात की मंजूरी नहीं देता है, जिसमें आपसी सहमति से यौन संबंध बने हों।
पीड़िता ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि महिला अविवाहित होने के कारण काफी मानसिक पीड़ा में है और वह बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि अविवाहित महिलाओं के गर्भपात पर कानून में रोक भेदभावपूर्ण है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को बच्चे को पालने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उसकी डिलीवरी अच्छे अस्पताल में हो। आपके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलेगी।
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