Gyanvapi परिसर के ASI सर्वे की याचिका मंजूर, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति

Gyanvapi ASI Survey: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने ज्ञानवापी मंदिर परिसर (Gyanvapi Temple Complex) के एएसआई सर्वे (ASI Survey) की याचिका को मंजूर कर लिया। इसके साथ ही जिला जज ने याचिका को स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष से तीन दिन में आपत्ति भी मांग ली है। इसको लेकर कोर्ट 22 मई को अगली सुनवाई करेगा। इससे पहले यानी 19 मई तक मुस्लिम पक्ष को कोर्ट में दाखिल करनी है। वहीं, 22 मई को ही ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे को लेकर भी जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था।
वकील विष्णु जैन की ओर से दायर याचिका में पूरे परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की मांग की गई। हिंदू पक्षकार की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 तारीख तय की है। वहीं, मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर मुस्लिम पक्षकारों की ओर से 19 मई को याचिका दायर की जाएगी, जिसमें एएसआई सर्वे का विरोध किए जाने की बात कही गई।
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बता दें कि कोर्ट का यह फैसला ज्ञानवापी परिसर के एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग के ठीक एक साल बाद आया है। पिछले साल 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मिला था। वहीं, हिंदू पक्षकारों द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस शिवलिंग के नीचे ही असली विश्वनाथ का शिवलिंग विराजमान है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि कोर्ट के सर्वे के आदेश से निश्चित तौर पर कई चीजें सामने आएंगी।
इस संबंध में कोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए वकील विष्णु जैन कहा कि कोर्ट ने संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका को मंजूर कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए 19 तारीख तक का समय दिया गया है। इसके बाद 22 मई को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।
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