भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुनाई 4 महीने की सजा

देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को अदालत की अवमानना के मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने यह फैसला जस्टिस यू ललित (Justice U Lalit) की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने सोमवार को विजय माल्या (Vijay Mallya) को चार महीने कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट की अवमानना करने पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दो महीने की कैद होगी। इसके अलावा कोर्ट ने माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 4 करोड़ डॉलर का भुगतान 4 हफ्ते में करने को कहा गया। आपको बता दें कि इस मामले में केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से विजय माल्या को अधिकतम सजा देने की अर्जी दी गई थी।
केंद्र ने कहा कि माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी है, बल्कि पिछले पांच साल से कोर्ट (Supreme Court) में पेश न होकर अवमानना को और बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने माल्या को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के मामले में अवमानना का दोषी ठहराया था।
माल्या को 2017 में संपत्ति का सटीक विवरण नहीं देने के लिए अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी भी ठहराया गया था। पांच साल पहले विजय माल्या (Vijay Mallya) को अदालत के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी। अब तक न तो माल्या सजा पर चर्चा के लिए पेश हुए हैं और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ है।
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