विजय माल्या को बड़ा झटका, ब्रिटेन हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका की खारिज

विजय माल्या (Vijay Mallya) को लंदन की हाई कोर्ट (High Court) से बड़ा झटका मिला है। माल्या ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में Extradition to india (भारत प्रत्यर्पण) के खिलाफ याचिका डाली थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस (Kingfisher Airlines) के पूर्व प्रमुख ने साल 2020 फरवरी में इंडिया में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। वहीं कोर्ट ने इस पर आज फैसला सुना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ याचिका डाल सकता है
लंदन रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए इस अपील को खारिज कर दी है। खबरों की मानें तो भगोड़ा विजय माल्या 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ याचिका डाल सकता है। वहीं अगर विजय माल्या निर्धारित समय के अदंर अपील नहीं करता है तो लंदन की न्यायिक प्रणाली प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करेगा।
भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है कर्जा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माल्या पर भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्जा है। यह कर्ज उसने अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। जिसके बाद वो भारत से भाग गया और ब्रिटेन में रहने लगा। माल्या को तभी से एजेंसियां भारत लाने में लगी हुई हैं।
माल्या केस से जुड़े अपडेट
- 2 मार्च 2016 को भारत छोड़कर विजय माल्या लंदन गया।
- 21 फरवरी 2017 को ब्रिटेन में गृह सचिव ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए अर्जी दी थी।
- 18 अप्रैल 2017 को लंदन में विजय माल्या को गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उस दिन ही उसे जमानत मिल गई थी।
- 24 अप्रैल 2017 को माल्या भारतीय पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया था।
- 2 मई 2017 को उसने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था।
- 13 जून 2017 वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस मैनेजमेंट और प्रत्यर्पण की सुनवाई शुरू हुई थी।
- 10 दिसंबर 2018 को वेस्टमिंस्टर कोर्ट की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनोट ने प्रत्यर्पण दी और फाइल गृह सचिव को भेजी।
- 3 फरवरी 2019 को माल्या को गृह सचिव ने भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था।
- 5 अप्रैल 2019 को इंग्लैंड और वेल्स के हाईकोर्ट के न्यायाधीश डेविड ने अपील करने के लिए कागजात पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
- 2 जुलाई, 2019 को एक मौखिक सुनवाई में जस्टिस लेगट और जस्टिस पॉपप्वेल ने माल्या को अपील दाखिल करने की अनुमति दी थी।
-20 अप्रैल 2020 को माल्या की अपील खारिज। प्रत्यपर्ण के अंतिम निर्णय के लिए मामला ब्रिटेन की गृह सचिव के पास भेजा गया।
इन बैंकों का है कर्ज बकाया
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- कॉर्पोरेशन बैंक
- फेडरल बैंक लिमिटेड
- आईडीबीआई बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- जम्मू एंड कश्मीर बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- पंजाब नैशनल बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- यूको बैंक
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- जेएम फाइनैंशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन
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