पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता भादू शेख की हत्या की सीबीआई जांच (CBI inquiry) का आदेश दिया है। टीएमसी नेता की हत्या (Murder) के बदले में बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में नौ लोगों को जला दिया गया था। हाईकोर्ट ने इससे पहले बोगतुई गांव में नौ लोगों की हत्या की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कहा गया था कि भादू शेख की हत्या की भी सीबीआई जांच का आदेश दिया जाएं। क्योंकि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की पीठ ने शेख की हत्या के मामले को राज्य पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया ताकि पूरी जांच हो सके।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीठ ने 25 मार्च को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल से बोगतुई में 21 मार्च को हुई हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। राज्य के डीजीपी ने 22 मार्च को कहा था कि बोगतुई में स्थानीय पंचायत के उप प्रमुख शेख की हत्या के एक घंटे के भीतर हिंसा हुई थी। शेख की हत्या की जगह बोगतुई से करीब एक किलोमीटर दूर है।
नौ ग्रामीणों की मौत शेख की हत्या का सीधा नतीजा
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि बीरभूम आगजनी का मामला जिसके कारण नौ ग्रामीणों की मौत हुई थी, टीएमसी पंचायत नेता भादु शेख की हत्या का सीधा नतीजा था। कलकत्ता होईकोर्ट के समक्ष सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना गांव में दो समूहों के सदस्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी और घरों को जलाना एक प्रतिशोध (बदले) की योजना थी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS