असम : जिन 19 लाख 'विदेशियों' को NRC लिस्ट में नहीं मिली जगह अब उनका क्या होगा?

गृह मंत्रालय ने असम में शनिवार को एनआरसी (NRC) की फाइनल सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख लोगों को शामिल किया गया है वहीं 19 लाख 6 हजार लोगों को इस सूची में जगह नहीं मिली है। अब बड़ा सवाल उठता है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है उनका क्या होगा?
बता दें कि इस लिस्ट में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में आकर बसे थे। हालांकि लिस्ट जारी होते ही लोगो को हिरासत में लेने या फिर विदेशी नहीं घोषित किया जाएगा। उन्हें खुद को साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का मौका मिलेगा।
गृह मंत्रालय के अनुसार जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है वह फॉरनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners tribunal) में अपील कर सकते हैं, अपील करने के लिए उनके पास 120 दिनों का समय है। पिछले साल जब लिस्ट जारी की गई थी तो यह समयसीमा 60 दिन की थी।
सरकार ने 1000 नए ट्रायब्यूनल अलग-अलग फेज में खोलने का फैसला किया है ताकि मामले का जल्दी से निपटारा किया जा सके। 200 ट्रायब्यूनल सितंबर में शुरू हो जाएंगे। 100 ट्रायब्यूनल पहले से ही इस मसले को लेकर काम करते रहे हैं।
अगर कोई इस ट्रायब्यूनल में भी अपनी नागरिकता को नहीं साबित कर पाता तो वह हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। अगर वहां भी फैसले से असंष्तुट रहा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
आखिरी बात ये कि एनआरसी द्वारा जारी की गई लिस्ट में जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया है वह विदेशी नहीं घोषित हो जाते। जब तक कोर्ट उन्हें विदेशी न घोषित कर दे तब तक वह भारतीय नागरिक को मिलने वाले सारे अधिकार का इस्तेमाल करते रहेंगे।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS