NCP चीफ शरद पवार को मिली जान से मारने की बिहार से धमकी, जानें क्या है IPC की धारा 506

NCP चीफ शरद पवार को मिली जान से मारने की बिहार से धमकी, जानें क्या है IPC की धारा 506
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (NCP) के चीफ शरद पवार को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। पवार को धमकी बिहार से मिली है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (NCP) के चीफ शरद पवार को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। पवार को धमकी बिहार (Bihar) से मिली है। कॉल करने वाले शख्स ने पवार के घर पर फोन कर उन्हें धमकी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि वह मुंबई आकर देसी कट्टे से पवार की हत्या कर देगा।

पवार को मिली धमकी के बाद इस मामले की रिपोर्ट गामदेवी पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच में बताया कि शख्स की पहचान कर ली गयी है। फोन बिहार से आया था। फिलहाल, पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दूसरी बार इस शख्स ने ऐसी धमकी दी है। इसके बाद दोबारा धमकी देने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अगर आम हो या खास, किसी को भी कोई शख्स जान से मारने की धमकी देता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होती है।

जानें क्या है सीआरपीसी की धारा 154

अगर कोई आपको जान से मारने की धमकी देता है। तो आपके पास कई कानूनी अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जान से मारने की धमकी देना एक साधारण अपराध मानते हैं। लेकिन यह कोई साधारण अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो ऐसा करना अपराध माना जाएगा। इस तरह की धमकी देने वाले को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। कारावास की अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है।

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