पश्चिम बंगाल: राज्यपाल और सीएम ममता की गाड़ी पर नहीं होगी वीआईपी बत्ती, परिवहन विभाग जारी की नई लिस्ट

पश्चिम बंगाल: राज्यपाल और सीएम ममता की गाड़ी पर नहीं होगी वीआईपी बत्ती, परिवहन विभाग जारी की नई लिस्ट
X
बंगाल परिवहन विभाग ने हाल ही में एन नई लिस्ट जारी की है, जिसमें वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों की गाड़ियों पर बत्ती लगाने की इजाजत जारी रहेगी। लेकिन सीएम और राज्यपाल को बाहर कर दिया है।

सडकों पर आप लोगों ने वीवीआईपी और आपातकालीन गाड़ियों पर लाल, नीली और पीली बत्ती देखी होगी। सरकार अधिकारियों को इन बत्‍तीयों को लगाने का अधिकार देती है, ऐसे में बंगाल में वीवीआईपी और आपातकालीन गाड़ियों पर बत्ती को लेकर नई लिस्ट जारी कर दी गई है। जिसमें सीएम ममता और गवर्नर को बाहर कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल परिवहन विभाग ने हाल ही में एन नई लिस्ट जारी की है, जिसमें वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों की गाड़ियों पर बत्ती लगाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इस लिस्ट से बंगाल के राज्यपाल, सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज को बाहर रखा गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में केंद्र ने आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में कर्मचारियों को छोड़कर वीवीआईपी गाड़ियों पर बत्ती लगाने से मना कर दिया था।

लेकिन कई राज्यों में इसको लेकर उसी साल अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश इस लिस्ट में शामिल थे। जो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने वीआईपी कलचर को खत्म कर दिया था।

साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक आदेश में साफ कहा था कि सभी वीआईपी गाड़ियां लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद बंगाल की ममता सरकार ने एक नई लिस्ट जारी की थी, जिसमें अधिकांश वीआईपी को विशेषाधिकार के लिए सूचीबद्ध किया था।

Tags

Next Story