Brijbhushan Singh पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराने वाली निकली बालिग! चाचा का दावा

Wrestler Protest: पहलवानों के प्रदर्शन में अब एक नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत केस दर्ज कराने वाली लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। हालांकि, लड़की के पिता अभी भी दावा कर रहे हैं कि मेरी बेटी नाबालिग है। बता दें कि ये पहलवान हरियाणा स्थित रोहतक (Rohtak) की रहने वाली है। पहलवान के स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) के आधार पर दावा किया जा रहा है कि लड़की बालिग है। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की एक टीम रोहतक आई थी, इसके बाद इस बात का खुलासा किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाबालिग पहलवान के चाचा ने मीडिया के सामने आकर भी दावा किया है कि उसकी पहलवान भतीजी नाबालिग नहीं बालिग है। इसके साथ ही उसके चाचा ने लड़की के जन्म से जुड़े कुछ प्रूफ भी पेश किए हैं। चाचा ने लड़की के पिता पर आरोप लगाए हैं कि वे सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में लड़की से ये सब करने के लिए कहा है। चाचा के इस बयान के बाद से बवाल मच गया है।
नाबालिग के पिता ने दी सफाई
पुलिस ने लड़की के पिता से जब पूछताछ की, तो उसने नाबालिग के चाचा के बारे में कहा कि वह चाचा नहीं बल्कि नाबालिग का ताऊ है। पिता ने कहा कि ताऊ जिस दस्तावेज को पेश कर रहे हैं, वह उसकी बड़ी बेटी की है, जिसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी दो बेटियां और एक बेटे थे। मेरी बड़ी बेटी की मौत सिर्फ 2 साल की उम्र में हो गई थी। इसके बाद मैंने अपनी बड़ी बेटी के नाम पर ही अपनी छोटी बेटी का नाम रख दिया, जोकि अभी भी नाबालिग है। उन्होंने आगे कहा कि जब उसकी बेटी सिर्फ 16 साल की थी, उसी वक्त बृजभूषण सिंह ने रांची में शिविर (Camp in Ranchi) के दौरान उसकी बेटी का यौन शोषण किया था। उसके पिता ने कहा कि दिसंबर 2023 में मेरी बेटी 17 साल की हो जाएगी। जब उसके पिता से बड़ी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया, इसके बारे में वे स्पष्ट जवाब नहीं दे सके हैं।
बृजभूषण सिंह केस पर ये पड़ेगा प्रभाव
बता दें कि यह विवाद एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। अगर यह साबित हो जाता है कि लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है, तो बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हटा दिया जाएगा। ऐसे में उसके खिलाफ सिर्फ IPC की धारा 354 के तहत केस रह जाएगा।
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