NSA Case: योगी सरकार डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अब डॉक्टर कफील खान को रिहा करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ कथित भाषण के लिए सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत आरोपमुक्त किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी के डॉक्टर कफील खान की नजरबंदी 'गैरकानूनी' थी। हाईकोर्ट ने डॉक्टर काफील खान के मामले पर बीते 1 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि डॉक्टर डॉक्टर के भाषणों में नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं दिखा।
यूपी सरकार की ओर से अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका में डॉक्टर काफील पर कई आरोप लगाये गये हैं। यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि डॉ खान का अपराधों का इतिहास रहा है। जिसकी वजह से डॉक्टर काफील पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा से निलंबन, पुलिस मामलों का पंजीकरण व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था।
आपको बता दें, डॉक्टर काफील खान को कथित रूप से सीएए के विरोध के बीच बीते 13 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में भड़काऊ भाषण देने के लिए इस साल जनवरी में मुंबई से अरेस्ट किया गया था। साल 2020 में 10 फरवरी को अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने बेल के आदेश दिए थे। पर यूपी सरकार ने उनकी रिहाई से पहले ही काफील पर एनएसए लगा दिया गया व वो जेल से रिहा नहीं हो सके। जिसके बाद काफील पक्ष की तरफ से इस साल मार्च में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। जिसमें डॉ काफील खान को रिहा करने की मांग की गई थी।
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