कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने देश में लागू किया इमरजेंसी एक्ट, जानें पूरा मामला

कनाडा (Canada) के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने देश में इमरेंजीस एक्ट (Emergency Act) लागू कर दिया है। कनाडा पीएम ने इमरजेंसी एक्ट को लागू करना का कदम कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) प्रतिबंधों के खिलाफ चल रही ट्रक चालकों (Truck Drivers) की नाकेबंदी और विरोध को संभालने के लिए संघीय सरकार को अतिरिक्त अधिकार देने के लिए उठाया है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है।
पार्लियामेंट हिल पर एक संवाददाता सम्मेलन में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की कानून प्रवर्तन की क्षमता के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। ट्रूडो ने कहा कि उपाय भौगोलिक रूप से लक्षित होंगे और उचित उन खतरों के अनुपात में होंगे जिन्हें वे खत्म एंव दूर करने के लिए हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह इमरजेंसी एक्ट आरसीएमपी को जहां जरूरी हो, नगर पालिका उपनियमों और प्रांतीय अपराधों को लागू करने में सक्षम करेगा। यह कदम कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखने, लोगों की नौकरियों की रक्षा करने और हमारे संस्थानों में भरोसा बहाल करने को लेकर उठाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट को तत्काल लागू किए जानें से पुलिस को उन जगहों पर व्यवस्था बहाल करने के लिए और ज्यादा अधिकार देता है जहां सार्वजनिक सभा अवैध और खतरनाक गतिविधियों जैसे कि नाकेबंदी का गठन करती हैं।
गवर्नमेंट बॉर्डर पार और एयरपोर्टों जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को भी नामित और सुरक्षित कर रही है। इस एक्ट के लागू करने से गवर्नमेंट को यह सुनिश्चित करने की भी इजाजत मिलेगी कि जरूरी सर्विस जैसे- ट्रकों को हटाने के लिए रस्सा सेवाएं प्रदान की जाएं।
खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, आपातकालीन अधिनियम कनाडा की संसद का एक अधिनियम है जो राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अस्थायी उपाय करने के लिए अधिकृत करता है। इसे कनाडा में किसी भी आपातकालीन कानून की सबसे कठोर सरकारी आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने के लिए माना जाता है।
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