डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को मेडिकल आधार पर दी अंतरिम जमानत, लेकिन रखी ये शर्त

डोमिनिका के हाईकोर्ट ने सोमवार को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। इसी के साथ मेहुल चोकसी को उसकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति के इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबाडोस जाने की अनुमति मिल गई है। चोकसी को यात्रा के योग्य प्रमाणित होने तक जमानत दी गई है।
जानकारी के अनुसार मेहुल चोकसी ने हाईकोर्ट में अर्जेंट ऐप्लिकेशन दी थी। और कहा था कि उसकी तबीयत तेजी से खराब हो रही है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने इलाज के लिए एंटीगुआ में अपने फिजिशन से तुरंत डॉक्टर की जरूरत बताई थी। अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी है कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ का अपना पूरा पता कोर्ट को देगा और 10 हजार डॉलर का जुर्माना भी भरेगा। इलाज के बाद उसे वापस डोमिनिका आना होगा।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भारत से फरार होने के बाद साल 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है। इसी वर्ष मई के महीने में मेहुल चोकसी लापता हो गया था। चोकसी के परिजनों ने उसके अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन उसे अवैध प्रवेश के लिए 23 मई को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि एंटीगुआ के पड़ोसी देश डोमिनिका के आव्रजन मंत्रालय ने हीरा कारोबारी को प्रतिबंधित आव्रजक घोषित कर दिया। इसके बाद से मामला कोर्ट में है। मेहुल चोकसी ने हाल ही के दिनों में स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, जिसके आधार पर उसे डोमिनिका हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अब इलाज के लिए मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबाडोस जा सकता है।
साथ ही आपको बता दें कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13 हजार 500 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में वॉन्टेड है। भारत सरकार लगातार एंटीगुआ से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण किए जाने की कोशिश कर रही है।
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