डोमिनिका की एक कोर्ट से मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, अवैध एंट्री से जुड़े मामले में जमानत याचिका खारिज

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13 हजार 500 करोड़ रुपये का घोटाला करके देश से फरार चल रहे मेहुल चोकसी को डोमिनिका की एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि मेहुल चोकसी की ये जमानत अर्जी डोमिनिका में अवैध प्रेवश को लेकर थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हीरा कोरोबारी मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम ऊपरी कोर्ट (हाईकोर्ट) में जाएंगे। वहीं, मेहुल चोकसी केस में आज फिर डोमिनिका कोर्ट में भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे फिर से सुनवाई होगी। इस के साथ आज साफ हो जाएगा कि मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा या उसे सीधे एंटीगुआ भेजा जाएगा।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते बुधवार को डोमिनिका के हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेहुल चोकसी को देश में अवैध रूप से घुसने के आरोपों का जवाब देने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, मेहुल चोकसी व्हील चेयर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। इस दौरान चोकसी ने नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। इससे पहले, डोमिनिका के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन ने हीरा कोरोबारी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर लगभग 3 घंटे तक सुनवाई करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए जाने का निर्देश जारी किया था।
हीरा कारोबारी ने किया ये दावा
खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने दावा किया था कि उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा से कि़डनैप कर जबरन कैरीबियाई द्वीप देश में लाया गया। इससे पहले मेहुल चोकसी की दलीलें खारिज करते हुए हाईकोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका टिकती ही नहीं है। क्योंकि आरोपी अवैध रूप से देश में घुसा और उसे बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया।
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