Pakistan: इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी करार, 3 साल जेल की सजा, चुनाव लड़ने पर रोक

Pakistan: इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी करार, 3 साल जेल की सजा, चुनाव लड़ने पर रोक
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Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया है और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है। अब वह पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जानें पूरा मामला...

Toshakhana Case: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में दोषी ठहराया गया और तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, पीटीआई चेयरमैन को अयोग्य घोषित कर दिया गया है यानी वह पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पाक पीएम पर 2018 से 2022 के दौरान सरकारी खजाने से उपहार खरीदने और बेचने का आरोप लगाया गया था, जो विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा थी।

इमरान खान पर जुर्माना भी लगा

इस्लामाबाद स्थित जिला न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ने कहा कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री (Former PM) के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। इमरान खान (Imran Khan) ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किए और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है। यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशखाना मामले की स्थिरता को बरकरार रखने के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद आया है।

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भारी सुरक्षाबल तैनात

इमरान खान के घर के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। ज़मान पार्क (Zaman Park) रोड पर यातायात को रोक दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी सभा और प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। उनकी पार्टी पीटीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि यह बिल्कुल शर्मनाक है। कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और यह सब इसलिए है क्योंकि उनको जेल में डालने की इ्च्छा है। कोर्ट के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए पार्टी ने कहा कि वह जिला एवं सत्र अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी।

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